सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों की बिक्री की समय सीमा बढ़ाई, लेकिन दिल्ली-एनसीआर में नहीं बिकेगी गाड़ी

विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, जहां डीलरशिप कोरोनोवायरस लॉकडाउन के कारण अपने BS4 स्टॉक को बेचने में मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं, सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाया है कि बिना बिके हुए BS4 वाहनों में से केवल 10 फीसदी ही लॉकडाउन खत्म होने के 10 दिन के भीतर बेचे जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर में इसकी कोई बिक्री नहीं होगी। फैसले में यह भी कहा गया है कि BS4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन बिक्री के 10 दिनों के भीतर कराना होगा। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए इस मामले की सुनवाई की।


Federation of Automobiles Dealers Association (FADA), फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) और  Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने BS4 वाहनों की बिक्री के लिए 31 मार्च की समय सीमा बढ़ाने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। FADA ने तर्क दिया कि पहले तो ऑटो सेक्टर में मंदी और दूसरा कोरोनोवायरस महामारी के कारण शोरूम में लोगों के कम आने की वजह से, 15,000 यात्री कारों, 12,000 वाणिज्यिक वाहनों, 7 लाख दोपहिया वाहनों की बिक्री दांव पर लगी हुई है।